अमरावती. वर्तमान में कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में एक समान प्रतिबंधात्मक नियम लागू किए गए हैं. जिसके तहत सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति है. साथ ही शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दूकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के गैर जरूरी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.
पिछले चार सप्ताह से चली आ रही व्यवस्था के तहत शनिवार, 10 जुलाई और रविवार 11 जुलाई को जिले के सभी अनावश्यक व्यापारिक प्रतिष्ठान सोमवार की सुबह तक के लिए बंद रहेंगे. लोगों से वीकेंड लाकडाउन का पालन करने की अपील भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है.