रात 9 के बाद दुकानें खुली होने पर दर्ज होगा मामला

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  • कलेक्टर सुनील चव्हाण की व्यापारियों को चेतावनी 

औरंगाबाद. जिला प्रशासन ने शहर और जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के दरमियान लॉकडाउन पूरी तरह हटाया है. उसके बाद प्रशासन ने 1 सितंबर से रात 9 बजे सभी व्यापार पेठ बंद करने को लेकर आदेश जारी किए हुए है. इस आदेश को दरकिनार कर कुछ इलाकों में दुकानें रात 10 से 11 बजे तक खुली पाई जा रही है. इसको लेकर प्रशासन के पास जन प्रतिनिधियों ने शिकायत करने पर कलेक्टर सुनील चव्हाण ने मंगलवार को पत्रकार परिषद लेकर व्यापारियों को चेतावनी हुए कहा कि रात 9 के बाद जो भी दुकानदार अपनी दुकान शुरु रखेगा, उसकी दुकान सील कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा. उसके बाद भी उसने रात 9 के बाद दुकान खुली रखी तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. 

कलेक्टर चव्हाण ने बताया कि जिला प्रशासन ने 1 सितंबर से रात 9 बजे व्यापार पेठ पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए हुए है. इसके बावजूद शहर के कुछ इलाकों में देर रात तक दुकानें खुली पाई जा रही है. अब किसी भी व्यापारी को रात 9 बजे के बाद दुकान खोलने की छुट नहीं दी जाएगी. रात 9 के बाद जो दुकान खुली पाई जाएगी, उस दुकान को सील कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा. उसके बाद भी दुकानदार ने अपने आचरण में बदलाव नहीं लाया तो उस पर मामला दर्ज किया जाएगा.

दो राजपत्रित अधिकारियों की टीम तैयार 

जिलाधिकारी चव्हाण ने बताया कि दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए कामगार उपायुक्त शैलेन्द्र पौल के नेतृत्व में दो राजपत्रित अधिकारियों की टीम तैयार की गई है. शहर के व्यापार पेठ स्थलों पर गठित टीम के अधिकारी और कर्मचारी वाहनों में  घूमकर जो दुकान खुली पाई जाएगी, उसकी शूटिंग करेंगे. जो दुकानदार आधा शटर खुला  रखेंगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों ने रात साढ़े आठ से ही अपने व्यापार बंद करने की तैयारी शुरु कर दे. जो  व्यापारी जिला प्रशासन की बात को अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जिलाधिकारी सुनील चव्हाण ने दी. 

3 लाख से अधिक लोगों का सर्वे 

कलेक्टर चव्हाण ने बताया कि ‘मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी’ इस योजना के अंतर्गत बीते एक सप्ताह से 3 लाख 12 हजार लोगों का सर्वे किया गया. इस सर्वे में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी इकठ्ठा की जा रही है.