Corona testing should be done by increasing contact tracing

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    औरंगाबाद. शहर में कोरोना महामारी (Corona Epidemic) ने फिर एक बार तेजी से पांव पसारने शुरु कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा कांटेक्ट ट्रेसिंग (Contact Tracing) बढ़ाकर अधिक से अधिक टेस्टिंग (Testing) की जाए। सरकार की ओर से दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सूचना मनपा के अतिरिक्त आयुक्त बी.बी. नेमाने ने यहां की।

    कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बारे में किए जानेवाले उपाय योजना और एफएलडब्ल्यू के कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जायजा बैठक मनपा मुख्यालय में स्थित प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे सभागृह में अतिरिक्त आयुक्त बी.बी. नेमाने के अध्यक्षता में ली गई। बैठक में मनपा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीता पाडलकर, सभी वार्ड अधिकारी, वार्ड के स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी रामनाथे थोरे, नागरी मित्र दल प्रमुख प्रमोद जाधव उपस्थित थे। बैठक में कोविड-19  के बारे में किए जानेवाले उपाय योजना, सरकार के निर्देशानुसार मंगल कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, कोचिंग क्लासेस इन स्थानों पर की जानेवाली जुर्माना लगाने की कार्रवाई और वार्ड अधिकारी एवं फ्रंटलाइन कर्मचारी तथा कोविड टीकाकरण के बारे में वार्ड निहाय जायजा अतिरिक्त आयुक्त बी.बी. नेमाने ने लेकर जरुरी सूचनाएं की। 

    विवाह समारोह में 50 लोगों के उपस्थिति को दी गई इजाजत 

    इस अवसर पर मनपा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीता पाडलकर ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय द्वारा मनपा क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर के बड़े सार्वजनिक, निजी समारोह और विवाह कार्य से संबंधित नए सुधारित आदेशानुसार अब विवाह समारोह को 50 लोगों को इजाजत दी गई है। उसके अनुसार, 50 से अधिक लोग विवाह समारोह में पाए जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएया। साथ ही सभी मंगल कार्यालय, लॉन्स, होटल, छविगृह, मॉल इन स्थानों पर सरकार निर्देशानुसार मास्क न लगाना, सामाजिक अंतर न रखना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करना आदि के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। 

    20 से अधिक मरीज मिलने पर परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित करें 

    शहर के जिस एरिया में 20 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाएंगे, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिस घर में पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे, उस  घर पर स्टिकर लगाया जाए। साथ ही सभी जोन अंतर्गत वाले सब्जी मंडी व सब्जी  विक्रेताओं का कोरोना टेस्ट लेने का नियोजन करें। शहर के सभी व्यापार पेठ, मॉल्स, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, इनमें सिटी बस, रिक्शा, काली पीली यातायात सेवा आदि की नागरी मित्र दल से जांच कर बिना मास्क वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नागरिकों को डराने अथवा उनसे जुर्माना वसूलना यह मनपा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। अंत में डॉ. पाडलकर ने बताया कि नए आदेशानुसार कक्षा 5वीं से 9वीं तथा 11वीं तक सभी कोचिंग क्लासेस 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं, अगले माह से सरकार के निर्देश पर नागरिकों के लिए टीकाकरण मुहिम शुरु की जाएगी।