पूर्व सेनानियों को पिछले तीन साल से दी जा रही करों में छूट

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  • ढाई सौ पूर्व सेनानी उठा रहे लाभ

औरंगाबाद. बीतो दिनों राज्य सरकार ने पूर्व सेनानी और उनकी विधवा पत्नी को संपत्ति कर में छूट देने का निर्णय लिया है. परंतु, औरंगाबाद मनपा ने 3 साल पूर्व ही शहर के पूर्व सेनानी, पूर्व सैनिकों की विधवा पत्नी के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को संपत्ति कर में छूट देने का निर्णय लिया हुआ है. इस योजना का शहर के 250 पूर्व सेनानी लाभ उठा रहे है. यह जानकारी शहर के पूर्व महापौर नंदकुमार घोडेले ने दी.

बाल ठाकरे नाम से शुरू की गई योजना

उन्होंने बताया कि देश की रक्षा करते समय अपनी जान देनेवाले पूर्व सेनानी, उनकी विधवा पत्नी को संपत्ति कर में छूट देने के लिए राज्य सरकार ने बाल ठाकरे नाम से योजना शुरु की है. उसके अनुसार उस पर अमलीजामा पहनाने के आदेश स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को दिए गए. सरकार के निर्णय के पूर्व ही औरंगाबाद मनपा ने पूर्व सेनानी, उनकी विधवा पत्नी और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाले संपत्तियों के लिए कर में छूट देने का निर्णय सन 2017-18 में लिया था.

आम सभा में पारित हुआ था प्रस्ताव

आम सभा में  प्रस्ताव पारित होने के बाद उस पर मनपा प्रशासन ने अमलीजामा पहनाना शुरू किया है. शहर के पडेगांव में पूर्व सेनानी कालोनी है. साथ ही शहर के अन्य परिसर में भी पूर्व सेनानी, विधवा पत्नियां रहते है. ऐसे करीब 250 संपत्तियां है. उन्हें इस योजना का लाभ मिलने की जानकारी पूर्व महापौर नंदकुमार घोडेले ने दी.