Maharashtra, Maratha Reservation,

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औरंगाबाद. 27 अक्टूबर 2020 के लिए जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में आनेवाले सूट सूची के अनुसार, 9 सितंबर 2020 को अंतरिम आदेश द्वारा मराठा आरक्षण पर आए हुए स्थगन को हटाने  के लिए विनोद नारायण पाटिल ने दाखिल किया हुआ आवेदन क्रमांक 90830 और महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल किए हुए आवेदन क्रमांक 94699 न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के खंडपीठ  पर मामला क्रमांक 2 के रुप में  रखा गया है. इसमें शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया तथा नोकर भर्ती प्रक्रिया के मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए स्थगन को रिक्त करने के लिए दाखिल किए आवेदन का विचार किया जाएगा. 

याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में किए आवेदन के अनुसार स्थगन का आदेश  रिक्त करना जरुरी है क्योंकि पहले के 3 अवसरों पर एक अंतरिम आदेश था कि सभी फायदे सुप्रीम कोर्ट के अपील के अंतिम परिणाम के अधिन है. उल्लेख  किए हुए आदेश से दूर जाने का कोई भी विशेष कारण सामने  नहीं आया. अनुच्छेद 15-4 तथा 16-4 के प्रावधान में फर्क होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग है. न्यायमूर्ति नागेश्वर राव के खंडपीठ ने इंदिरा सहानी खटले का आधार लेकर यह स्थगिति दी थी. परंतु, वह सूट  पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बारे में था. मराठा आरक्षण यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछडा यह नवा प्रवर्ग तैयार कर दिया गया दावा विनोद पाटिल ने किया था.