- औरंगाबाद मनपा प्रशासन का निर्णय
औरंगाबाद. राज्य सरकार ने नियम और शर्तों के अधीन रहकर होटल, बार और रेस्टारंट शुरु करने के लिए इजाजत दी है. सरकार के इस निर्णय पर स्थानीय मनपा प्रशासन ने शहर के होटल्स, बार और रेस्टारंट के कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया है. होटल में काम करनेवाले हर कर्मचारी के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य की गई है. शहर के सभी होटल, बार और रेस्टारंट के कर्मचारियों ने आगामी 3 दिन में कोरोना टेस्ट कराकर लेने की अपील मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय ने की है.
आम आदमी के स्वास्थ्य को खतरा पैदा न हो
गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से राज्य में होटल और रेस्टारंट खुल गए हैं. सरकार के इस निर्णय पर मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय ने होटल और रेस्टारंट चालकों ने खुद की एवं वहां कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट आगामी 3 दिन में कराकर लेने के निर्देश दिए. इसको लेकर मनपा कमिश्नर पांडेय ने शहर के होटल और रेस्टारंट मालिकों को प्रशासन की ओर से पत्र भी भेजा है. होटल कर्मचारी और आम आदमी के स्वास्थ्य को खतरा पैदा न हो इसके लिए यह निर्णय लेने की जानकारी मनपा कमिश्नर पांडेय ने दी.
मुहिम का दूसरा चरण अक्टूबर माह के एंड में
गौरतलब है कि इससे पूर्व मनपा कमिश्नर पांडेय ने शहर में 100 प्रतिशत लॉकडाउन समाप्त होने के बाद व्यापारी, फल, सब्जी,किराणा और दूध विक्रेताओं की कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया था. कोरोना प्रकोप को ब्रेक लगाने में मनपा कमिश्नर पांडेय का यह निर्णय कारगर साबित हुआ था. इस निर्णय से कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यापारियों पर तत्काल इलाज होकर वे इस महामारी से बाहर आकर बिना घबराए व्यवसाय कर रहे है. इस दृष्टि से यह निर्णय भी बेहतर होने का दावा मनपा प्रशासक पांडेय ने किया. उधर, कमिश्नर ने बताया कि शहर के दूध, सब्जी विक्रेता, फल, मटन-चिकन और किराना दुकानदारों की कोरोना टेस्ट कराने की मुहिम का दूसरा चरण अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में हाथ में लिया जाएगा. जुलाई माह में इन 6 गुट के विक्रेताओं के लिए कमिश्नर पांडेय ने कोरोना टेस्ट अनिवार्य की थी. इस मुहिम का दूसरा चरण अक्टूबर माह के एंड में होगा.