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  •  दुकानें 7 बजे तक खुली रहेंगी

औरंगाबाद. कोविड महामारी के बीच केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर छूट दी है. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन पर मनपा प्रशासन ने औरंगाबाद शहर के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसमें 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा.

स्वीमिंग पूल खोलने को परमिशन नहीं

मनपा द्वारा जारी किए गए गाइड लाइन में दुपहिया वाहन पर डबल सीट व कार में चालक सहित चार लोगों को यात्रा करने की परमिशन दी गई है. परमिशन में दुपहिया वाहन पर सवाल दोनों लोगों को मास्क व हेलमेट अनिवार्य किया गया है. तीन पहिया वाहन में चालक और दो यात्री, कार में चालक और तीन लोगों को यात्रा करने की परमिशन रहेंगी. विवाह समारोह के लिए खुली जमीन, लॉन, बिना एयर कंडिशनिंग वाले हॉल निर्बंध सहित चालू रहेंगे. मनपा प्रशासन ने स्वीमिंग पूल खोलने को परमिशन नहीं दी है. 31 अगस्त तक शहर में सभी मॉल व होटल बंद रहेंगे. इसके अलावा व्यापारी संकूल, नाटयगृह, फूड कोर्ट बंद रहेंगे. मॉल में स्थित कैंटिन धारक लोंगों को घरेलू सेवा देने की परमिशन दी गई है.