मराठा आरक्षण स्थगिति विरोध में आवेदन

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औरंगाबाद. सुप्रीम कोर्ट ने  मराठा आरक्षण को स्थगिति देने के बाद शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में स्थगिति के खिलाफ आवेदन किए जाने की जानकारी याचिका कर्ता विनोद पाटिल ने दी.

इन्द्रा सावनी अभियोग का मुद्दा अलग

उन्होंने बताया कि मराठा आरक्षण को लेकर एक आवेदन कर विनंती की गई कि नागेश्वरराव खंडपीठ ने मराठा आरक्षण को स्थगिति देते समय इन्द्रा सावनी अभियोग का प्रमाण दिया है. हमने सर न्यायाधीश को विनंती की हैं कि इन्द्रा सावनी अभियोग पिछड़ा आरक्षण के बारे में है. मराठा आरक्षण यह सामाजिक रुप से, शैक्षणिक पिछड़ा यह नवीन प्रवर्ग कर आरक्षण दिया गया है. इसलिए यह न्यायालय स्थगिति नहीं दे सकता. साथ ही इसी न्यायालय  यह मामला 5 जजों वालों के पास वर्ग किया है. उसे स्थगिति देना बेहतर नहीं होगा.

मराठा समाज के युवाओं को नुकसान

इस निर्णय से मराठा समाज के युवाओं का बड़े पैमाने पर शैक्षणिक व नौकरियों में नुकसान हो रहा है. विनोद पाटिल की ओर से एड. संदिप देशमुख ने आवेदन दाखिल किया है. राज्य सरकार ने भी तत्काल आवेदन दाखिल करने की अपेक्षा याचिका कर्ता विनोद पाटिल ने जतायी.