Night-curfew-in-Aurangabad

  • जरुरी सभी सेवाओं को छूट

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औरंगाबाद. ब्रिटेन सहित अन्य कुछ देशों में फिर कोरोना वायरस के पांव पसारने के बीच राज्य सरकार ने महानगर पालिका क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के तहत मंगलवार की रात से औरंगाबाद शहर में नाइट कर्फ्यू  लगाया जा रहा है. नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. आगामी 2 सप्ताह तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. यह जानकारी जिलाधिकारी सुनील चव्हाण, सीपी डॉ. निखिल गुप्ता ने आयोजित पत्रकार परिषद में दी.

उन्होंने बताया कि आज राज्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महानगर पालिका क्षेत्र के आला अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सीएम ठाकरे ने ब्रिटेन में कोरोना महामारी का अधिक संक्रमण का नया रुप दिखाई देने पर महानगर पालिका क्षेत्र में रात में नाइट कर्फ्यू  लगाने के आदेश दिया. जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम ठाकरे ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक में महामारी के विशेषज्ञ डॉ. शशांक जोशी और डॉ. लहाने उपस्थित थे. उन दोनों डॉक्टरों ने वायरस से बचने के लिए सतर्कता बरतने पर जोर दिया. नया वायरस उम्र के 30 से 60 साल के उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता इसलिए सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन मंगलवार की रात से नाइट कर्फ्यू लगा रहा है. 

जरुरी सेवाएं रहेंगी जारी 

जिलाधिकारी सुनील चव्हाण और सीपी डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी जरुरी सेवाएं जारी रहेंगी. जिसमें अस्पताल, मेडिकल, एमआईडीसी में स्थित कारखाने, पेट्रोल पंप, सभी कॉल सेंटर चालू रहेंगे. इसके अलावा ऑटो रिक्शा, बसेस, टूरिस्ट बसेस, माल ढोनेवाले सभी वाहनों को आवाजाही के लिए छुट रहेगी. रात में डयूटी करनेवाले कामगार, अधिकारियों ने जांच के दौरान अपना पहचान पत्र दिखाने पर उन्हें अपनी डयूटी अथवा डयूटी से घर जाने के लिए छुट रहेगी. नाइट कर्फ्यू के दरमियान शहर में धारा 144 लागू की गई है. इस धारा के तहत 5 से अधिक लोग एक  स्थान पर जमा होने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रात 10.30 बजे सख्ती से बंद होंगे होटल और ढाबे 

जिलाधिकारी चव्हाण ने बताया कि नाइट कर्फ्यू में होटलों और ढाबे को बंद रखने के लिए सख्ती बरती जाएगी. शहर और आस-पास के इलाकों में स्थित सभी होटल और ढाबे रात 10.30 बजे सख्ती से बंद किए जाएंगे. जो होटल और ढाबा चालक जिला प्रशासन द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे मास्क के इस्तेमाल के साथ ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें. साथ ही बार-बार हाथ साबुन से धोएं. जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उन पर जुर्माना लगाने का आदेश भी सीएम ठाकरे ने दिए जाने की जानकारी जिलाधिकारी सुनील चव्हाण ने दी.

घरों से बाहर निकलनेवालों पर सख्ती बरतेंगे

सीपी डॉ. निखिल गुप्ता ने कहा कि प्रशासन नागरिकों को महामारी से बचाने के लिए  लगा रहा है. पुलिस अधिकारी व कर्मचारी नाइट कर्फ्यू में बिना वजह घरों से बाहर निकलनेवालों पर सख्ती बरतेंगे, लेकिन शहर के नागरिकों को भी जिम्मेदारी हैं कि वे रात में घरों से बाहर निकलने से बचें. सीपी डॉ. गुप्ता ने शहरवासियों से धारा 144 का सख्ती से पालन करने की अपील की.