कई शर्तों के साथ औरंगाबाद में कल से शुरु होंगे सैलून व ब्यूटी पार्लर!

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सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकाने खुली रखने की इजाजत 

औरंगाबाद. लॉकडाउन के चलते गत सवा 2 माह से शहर में सैलून व ब्यूटी पार्लर पूरी तरह बंद है. कोरोना वायरस फैलने में सैलून की दुकाने सबसे घातक होने की खबरें गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी. जिससे सैलून चालक बहुत चिंतित है. उनकी इसी चिंता के बीच राज्य सरकार के मुख्य सचिव अजय मेहता ने गुरुवार शाम एक आदेश जारी कर कई शर्तों के साथ सैलून व ब्यूटी पार्लर शुरु करने की इजाजत दी है. सैलून की दुकाने शुक्रवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से सैलून चालकों में  खुशी की लहर दौडी है.

लॉकडाउन में औरंगाबाद में सभी सैलून की दुकानें बंद होने से नागरिकों के समक्ष कई समस्याएं निर्माण हो रही थी. नागरिकों सहित सैलून व ब्यूटी पार्लर चालकों द्वारा जल्द से जल्द अपने पार्लर शुरु करने की मांग की जा रही थी. इसी मांग के बीच राज्य सरकार ने गुरुवार की देर शाम एक आदेश जारी किया. इस आदेश में सैलून व ब्यूटी पार्लरों को अपने दुकाने खुले रखने की इजाजत दी है. 

सरकार ने रखी यह शर्तें 

लाइसेन्स धारक व अधिकृत व्यावसायिक ही यह व्यवसाय कर पाएंगे. अपॉईनमेंट लेकर आए ग्राहकों को ही सेवा दी जाए. सलून में जितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाए. हर सैलून, ब्यूटी पार्लर चालक ने इन्फ्रा रेड थर्मा मीटर के माध्यम से हर ग्राहक की जांच करना बंधनकार है. कोई व्यक्ति कोरोना संदिग्ध दिखाई दे तो उसे पार्लर में प्रवेश ना दे. सिर्फ हेयर कट, हेयर ड्राय, वैक्सीन, थ्रेडिंग इन सेवाओं को परमिशन दी गई है. दाढी, फेशियल, ब्लीचिंग व त्वचा संबंधित अन्य सेवाओं को परमिशन नहीं दी गई. ग्राहक के अलावा सैलून व ब्यूटी पार्लर चालक को मास्क पहनाना अनिवार्य है. हैंडसैनिटाइजर सैलून अथवा ब्यूटी पार्लर के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध हो. सैलून में स्थित सभी कुर्सी पर हर ग्राहक के बाद दवाओं का छिडकाव करें. सैलून का परिसर दिन में 5 बार सैनिटायजर करें आदि शर्तों के साथ सैलून व ब्यूटी पार्लर की दुकाने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रखने की  सरकार ने परमिशन दी है. सरकार के इस निर्णय से सैलून व ब्यूटी पार्लर चालकों ने राहत की सांस ली है.