10 girls stopped going to Andhra
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औरंगाबाद. मंगलवार को होने जा रहे मराठवाडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की प्रक्रिया शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराने के साथ ही कानून और  सुव्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए जिले में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू किए जाने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है.

इस आदेश के तहत औरंगाबाद शहर और जिले भर के जिन मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा, उन मतदान केन्द्रों के 200 मीटर परिसर में सर्व दलीय/कार्यालय, उम्मीदवारों के पंडाल, पेजर, वायरलेस सेट, मोबाइल, कॉर्डलेस फोन, सभी प्रकार के फेरीवाले, निजी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है. यह आदेश चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने यानी मंगलवार की सुबह 6 से देर शाम तक मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा.