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    दिल्ली: भारत में बढ़ते pollution को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India) ने कठोर कदम उठाया है जिसमे 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली बसें जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और स्क्रैप (Scrap) कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए परिचालन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन पर नियम लागू नहीं होगा।

     रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट

    इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे वाहनों का स्क्रैप वाहन के पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूरा होने के बाद वाहन नियम 2021 के अनुसार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के जरिए सुनिश्चित किया जाना होगा। बजट 2021-22 के नोटिफिकेशन में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल होगी। 1 अप्रैल, 2022 में आयी नयी नोटिफिकेशन मे केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगा।

    देश में वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता : नितिन गडकरी 

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा था कि उनका मकसद हर शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति शुरू की थी और कहा था कि यह अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद करेगा और एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा।