आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण 261 लाभार्थी आवास से वंचित

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    लाखांदूर. सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिपिएल सुची के ब सुची के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ मंजुर किया गया. किंतु पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत आवास मंजुर लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण तहसील के 261 लाभार्थी आवास से वंचित होने की जानकारी दी गयी है.

    पिछले 6 वर्षों में 5942 आवास मंजुर 

    सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरिब एवं बिपिएल सुची के पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ मंजुर किया गया है. जिसके अनुसार तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में बिपिएल सुची के ब सुची के तहत पिछले 6 वर्षों में तहसील के कुल 5942  लाभार्थियों को आवास का लाभ मंजुर किया गया है.

    तहसील में कुल 62 ग्रामपंचायत 

    स्थानीय लाखांदूर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 62 ग्रामपंचायते है. जिसमें 89 गावों का समावेश है. इन सभी ग्रामपंचायतों के तहत बिपिएल सुची के अनुसार ग्रापं क्षेत्र में सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लाभार्थियों को ग्रामसभा के तहत प्रस्तावित किया गया था. जिसके अनुसार सरकार द्वारा तहसील के 62 ग्रापं के तहत कुल 5942 लाभार्थियों को पिछले 6 वर्षों में आवास मंजुर किए गए है.

    आवास के लिए 270 चौ. फिट जमीन अनिवार्य 

    सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजुर आवास निर्माण के लिए सरकार नियमों के अनुसार कुल 270 चौ. फिट जमीन अनिवार्य की गई. हालांकि यह जमीन स्वयं लाभार्थी के मालकी की होना भी जरुरी है. यदि लाभार्थी को सरकार नियमों के अनुसार 270 चौ. फिट जमीन उपलब्ध नहीं होती है तो इस योजना का लाभ नामंजूर किया जाता है.

    तहसील में 261 लाभार्थियों को नहीं उपलब्ध हुई जमीन 

    तहसील में पिछले 6 वर्षों में सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मंजुर किए गए कुल 5942 लाभार्थियों से कुल 261 लाभार्थियों को सरकार नियमों के अनुसार 270 चौ. फिट जमीन उपलब्ध नहीं हुई है. हालांकि इन लाभार्थियों में से कुछ लाभार्थी अतिक्रमीत जमीन पर निवासी सुविधा से परिवार के साथ है. 

    जबकी कुछ लाभार्थियों को सरकार नियमों के अनुसार 270 चौ. फिट से कम जमीन उपलब्ध हुई है. जिसके कारण तहसील के कुल 261 लाभार्थियों को आवास योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है.

    अतिक्रमीत जमीन का मालकी ताबा देने की मांग

    आवास का लाभ मंजुर होने के लिए लाभार्थियों को खुद की जमीन होना जरुरी है. हालांकि पिछले 6 वर्षों में तहसील के कुल 261 लाभार्थियों को आवास का लाभ मंजुर किए जाने के बावजुद मालकी जमीन नहीं होने के कारण आवास का लाभ नामंजूर किया गया है. 

    इस बीच कुछ परिवार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पिछले 50 वर्षों से परिवार के साथ निवासी सुविधा में है. उन परिवारों को सरकार ने अतिक्रमण किए गए जमीन का मालकी ताबा देकर आवास योजना के लाभ मंजुरी में सहयोग की मांग की गई है.