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भंडारा. कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित मरीज मिला, उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. इस आधार पर जिले के तीन स्थानों साकोली तहसील का पलसगांव, तुमसर शहर का मालवीयनगर तथा मोहाडी तहसील का देव्हाडा खुर्द को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है.

इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मार्गों पर आवागमन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. साकोली तहसील के पलसगांव की हद्द में आने वाले सदाशिव कठाणे से घर से लेकर पीएससी सेंटर तथा दुर्गा मंदिर तक का क्षेत्र प्रतबंधित किया गया है.

इसी तरह किसन कावले से प्रेमा कोरे का घर, प्रेमा कोरे से लेकर सदाशिव कठाणे के घर तक के क्षेत्र को कंटेंमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. तुमसर शहर के मालवीय नगर के मच्छिंद्र मत्स्य पालन संस्था से लेकर धनश्याम डोके के घर और मोहन आगासे के घर को कंटेंमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है.

इसी तरह मोहाडी तहसील के देव्हाडा खुर्द के नेहरू वार्ड क्रमांक 2 तथा सुभाष वार्ड क्रमांक तीन कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में आने वाले मार्ग पर आवागमन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया. इस क्षेत्र में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 13 अगस्त से लागू किया गया है.