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भंडारा. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल 2020 से 11 दिसंबर 2020 तक ग्राम पंचायत के लिए आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है. इस सिलसिले में पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो गई है. जिला कलेक्टर संदीप कदम ने लाइसेंस धारकों को चुनाव आचार संहिता के अनुसार अपने हथियार जमा करने का निर्देश दिया है.

जिला कलेक्टर संदीप कदम ने कहा कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक होने वाले ग्राम पंचायतों के आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है. कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. जिले में लाइसेंसधारियों के कब्जे में होनेवाले हथियार जमा करना चाहिए. ऐसे आदेश भंडारा जिले में सभी प्रकार के हथियारों को रखना प्रतिबंध लगाया गया है.

यह आदेश 21 जनवरी 2021 की रात्रि 12 बजे तक लागू होगा. इस समयावधि में सभी लाइसेंसधारकों से हथियार संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना के अधिकारी की ओर शीघ्र जमा करने.

आदेश बैंक की सुरक्षा, पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों, सेना / अर्धसैनिक बल के कर्मियों को विभाग की ओर से प्रदान किए गए हथियार, मैग्निशियम अयस्क इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा गार्डों के साथ-साथ समाज के लिए लागू नहीं होगा. हालांकि जिला प्रशासन ऐसे समुदायों के व्यक्तियों की ओर से हथियारों के कब्जे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा. व्यक्तियों के हथियार रोकने प्रशासन को कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा.