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  • 18,434 वोटर, 27 मतदान केंद्र

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भंडारा. नागपुर विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 1 दिसंबर को होगी. भंडारा जिले के 18,434 स्नातक मतदाता वोटिंग करेंगे. जिले में कुल 27 मतदान केंद्र है. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. मतदान दल 30 नवंबर को मतदान सामग्री के साथ जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचेगा. मतगणना 3 दिसंबर को नागपुर में होगी.

जिले में मतदान केंद्र

तहसील कार्यालय मोहाडी इस जगह 2, नगरपरिषद नेहरू विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय तुमसर में 4, नगर परिषद गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय भंडारा में 2, लाल बहादूर शास्त्री, कनिष्ठ महाविद्यालय भंडारा में 3, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय की नई इमारत भंडारा में 2, पंचायत समिति भंडारा में 1, जिला परिषद प्राथमिक स्कूल सावरी (जवाहरनगर) में 1, उत्तर बुनियादी स्कूल अड्याल में 1, तहसील कार्यालय पवनी में 1, समर्थ विद्यालय लाखनी में 3, तहसील कार्यालय साकोली में 2, जिला परिषद हाईस्कूल साकोली में 2, तहसील कार्यालय लाखांदूर में 2 व जिप. डिजिटल पब्लिक स्कूल पालांदूर तहसील लाखनी में 1 सहित कुल 27 मतदान केंद्र भंडारा जिले में है. 

नियमों का पालन व स्वच्छता का रखें ध्यान

जिलाधिकारी संदीप कदम ने सूचित किया है कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पानी, सफाई, सहायता कक्ष, आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना चाहिए. कोविड के मद्देनजर सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग, थर्मल का उपयोग, बिना मास्क वाले मतदाताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं इस पर ध्यान दें. पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा भी होनी चाहिए. मतदान केंद्रों में स्वच्छता रखी जानी चाहिए, आवश्यक कर्मचारियों का चयन हुआ या नहीं यह सुनिश्चित किया जाए.

मतदान केंद्रों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाए. मतदाता फोटो, मतदान के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवा पहचान पत्र, सांसद विधायक का पहचान पत्र, संस्था द्वारा दिया गया पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री का मुख्य प्रमाण पत्र व सक्षम प्राधिकारी द्वारा वितरित किया जाता है. मतदान के लिए विकलांगता का मुख्य प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा.

 जिलाधिकारी संदीप कदम ने बताया कि प्रशासन स्नातक चुनाव के लिए तैयार है. मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है. मतदान के दिन मतदान केंद्र परिसर में धारा 144 लागू रहेगी. बिना पहचान के मतदान नहीं हो सकता. चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र स्वीकार किया जाएगा. स्नातक मतदाताओं ने अपना मतदान किया जाए.