अन्य पिछड़ा वर्ग महामंडल की योजना का लाभ लें

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भंडारा (का). महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास महामंडल की ओर से अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के सुशिक्षित बेरोजगार युवकों, युवतियों को स्वयंरोजगार दिलाने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं का लाभ जिले के युवक- युवतियां लाभ उठाएं, ऐसा अहवान किया गया है. अन्य पिछड़ा महामंडल को सरकार की ओर से सीधी कर्ज योजना के तहत एक लाख रूपए की सीधी कर्ज योजना के लिए आवेदन करते समय जाति का उल्लेख, आय की जानकारी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, परियोजना की रिपोर्ट जैसे प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है.

वैयक्तिक कर्ज व्याज योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद तथा कुशल व्यावसायिक व्यक्तियों को कृषि से संलग्न तथा पारंपरिक उपक्रम, लघु तथा मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार, बिक्री और सेवा क्षेत्र व्यवसाय के लिए इस योजना के तहत कर्ज दिया जाता है. अन्य पिछड़ा वर्ग महामंडल के निकष के आधार पर गट कर्ज ब्याज वापसी योजना में जिन लोगों की वार्षिक आय सीमित है, ऐसे उम्मीदवारों को बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी जैसे सरकार प्रमाणित संस्था, बैंक की ओर से स्वयंरोजगार, उद्योग शुरु करने के लिए जो आवेदन दिया जाएगा, उस कर्ज की धनराशि का व्याज वापसी बैंक के प्रमाणीकरण के अनुसार महामंडल की ओर से अदा करने की यह योजना है.

बीज पूंजी योजना के तहत अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के लिए पात्र व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए राष्ट्रीय कृत बैंक, ग्रामीण बैंक तथा अग्रणी द्वारा समर्थित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कर्ज उपलब्ध कराने की यह योजना है. इसमें बैंक का सहयोग 75 प्रतिशत प्रतिशत, राज्य महामंडल का सहयोग 20 प्रतिशत, जबकि लाभार्थी का 5 प्रतिशत हिस्सा रहता है. इन सभी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास महामंडल सामाजिक न्याय भवन भंडारा कार्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है.