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भंडारा. जिले में संक्रमण रोग प्रतिबंधक कानून के तहत जिस क्षेत्र में कोरोना पीड़ित मरीज पाए गए उस क्षेत्र में अन्य लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में लेते हुए उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है. इसके अनुसार परसोड़ी जवाहरनगर की हद का कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है.

इन क्षेत्रों का समावेश
परसोड़ी के लंकेश वंजारी के घर से लेकर बौद्ध विहार तक का परिसर, विमल शेंडे से दादाराम बावणे के घर तक का परिसर, शिवा हटवार के घर से लेकर रामचंद्र सुखदेवे के घर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है. 

बफर जोन भी घोषित
बफर झोन के रूप में मधू हटवार के घर से लेहनदास मोटघरे के घर तक का परिसर, बौद्ध विहार से लेकर पानी की टंकी तक का परिसर प्रतिबंधित किया गया है. इस क्षेत्र में आने के सभी मार्ग तुरंत बंद करने का आदेश 8 अगस्त से अमल में लाया गया है. आदेशों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्मानात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

सील की सीमाएं
इस क्षेत्र में आने जाने के सभी मार्गों को बंद करते हुए आवागमन के लिए सिमाएं सील की गई हैं. इस क्षेत्र के नागरिकों को प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर जाने एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर के नागरिकों को इस क्षेत्र में आने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.