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    भंडारा (का). जिले में कोरोना महामारी के प्रादुर्भाव को देखते हुए इस पर काबु पाने के लिए जिले में लॉकडाऊन के दौरान सभी आवश्यक वस्तु तथा सेवाओं से जुड़ी सभी दुकाने तथा बाजार खोलने की अमुमति जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त हुई है. देश में केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए किसान कानून के विरोध में किसान रास्ते पर उतरा है.

    मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना का काम शुरु किया जाए. इतना ही नहीं किसानों को भारी मात्रा में बीज, खत उपलब्ध कराने, भारनियमन रद्द कराने, पेट्रोल- डीजल के भाव में वृद्दि को कम करने, विद्यूत बिल वृद्दि के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन करने जैसै मुद्दों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई.

    कानून तथा शंति- सुव्यवस्था को लेकर आवाज न उठाया जाए, इस मुद्दे को लेकर शांति तथा सुव्यवस्था बनी रहे, इसेक लिए 16 से 30 जून 2021 तक मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 के अधिनियम क्रमांक 22 की धारा 37 (1) (3) के तहत संपूर्ण भंडारा जिले में प्रवेश पर मनाई आदेश लागू किया गया है.