अनु. जाति के लिए स्माइल योजना, परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उठा सकेंगे योजना का लाभ

    Loading

    भंडारा. एनएसएफडीसी नई दिल्ली के माध्यम से महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम के माध्यम से वैश्विक महामारी कोविड 19 में अनुसूचित जाति परिवार के मुखिया की मौत होने पर इन परिवारों के पुनर्वास के लिए, सपोर्ट फार मार्जिन लाइज्ड इंडिविजुअल्स फार लाइवलीहुड एंटरप्राइज (स्माइल) स्माइल यह बिजनेस लोन योजना विचाराधीन है.

    यह योजना 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के कर्ज प्रदान करेगी, जिसमें एनएसएफडीसी 80 प्रतिशत एवं पूंजी अनुदान 20 प्रतिशत का योगदान मिलेगा. इस योजना के लिए ब्याज दर 6 प्रतिशत है और चुकौती अवधि 6 वर्ष है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस योग्यता की आवश्यकता है.

    आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए, आवेदक उस परिवार के मुखिया के परिवार का सदस्य होना चाहिए जिसकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो. (परिवार के मुखिया के राशन कार्ड पर सदस्य का नाम होना अनिवार्य है.) मृतक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

    मृतक परिवार के मुखिया की आय परिवार की कुल आय से अधिक होनी चाहिए. नगरपालिका, महानगरपालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, श्मशानभूमि प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद, किसी गांव में श्मशानभूमि नहीं होने पर गट विकास अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है.

    इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक का नाम व पता, आधार कार्ड, आय का प्रमाण (3 लाख रुपये तक), कोविड-19 के कारण मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की आवश्यकता है. जिस परिवार के किसी व्यक्ति की कोविड 19 के प्रकोप से मृत्यु हो गई हो, वह उपरोक्त जानकारी के साथ महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड भंडारा के कार्यालय में या इस वेबसाइड https://forms.gle/7mG8CMecLknWGt6K7  पर जानकारी भरे ऐसा आह्वान महात्मा फुले पिछडावर्ग विकास महामंडल मर्यादित भंडारा जिला प्रबंधक वीआर ठाकुर ने किया है.