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  • रियायती दर पर यात्रा करने के लिए यू डी- आई डी पहचान पत्र रखना अनिवार्य

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भंडारा. एस.टी. महामंडल की बसों से विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली रियायती यात्रा के लिए उनके पास यूडी- आई डी पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है. इस संदर्भ में राज्य के सभी विभाग नियंत्रकों को जानकारी दे दी गई है. एस टी महामंडल प्रशासन की ओर से विकलांग व्यक्तियों को यात्रा में 75 प्रतिशत तथा उसके साथ यात्रा करने वाले सहयोगी यात्री को 50 प्रतिशत शुल्क रियायत दी जाती है. यह रियायत अर्द्ध आराम बस से यात्रा करते पर भी मिलेगी.

वर्तमान स्थिति में विकलांगता के प्रमाण पत्र के रूप में जिला सामान्य कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पहचान पत्र के रूप मान्यता प्राप्त है. इस पहचान पत्र पर डिपो प्रमुख के भी हस्ताक्षर रहते हैं. डिपो प्रमुख के हस्ताक्षर के बिना विकलांग तथा उसके साथ सफर करने वाले यात्री को यात्रा में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाती. अब नआ व्यवस्था में विकलांगों की 21 श्रेणियां की गई हैं, इसके आधार पर अब विकलांगों को रियायती यात्रा के लिए युडी-आईडी पहचान पत्र दिया जाएगा. इस प्रमाण पत्र के आधार पर रिहयाती दर पर यात्रा के लिए प्रमाण देने का काम राज्य में शुरु कर दिया गया है. शीघ्र ही सभी विकलांग यात्रियों को रियायती गर पर यात्रा करने का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा.