सामूहिक आयोजनों को मिली हरी झंडी, जारी की गई नियमावली

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भंडारा. कोरोना की वजह से सामूहिक कार्यक्रम जैसे गीत संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि लगभग ठप पड़ गए थे. लेकिन अब राज्य सरकार ने सभागृह एवं खुली जगह में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शक दिशा निर्देश जारी किया है.

इस संबंध में जिलाधिकारी संदीप कदम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भंडारा जिले के लिए थिएटर नाट्यशाला एवं खुले मैदान में आयोजित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को नियंत्रित स्वरूप में शुरू करने के लिए नियम एवं शर्तों के अधीन इजाजत प्रदान की है.

इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सभागृह में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक दर्शक की थर्मल टेस्टिंग द्वारा शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होगी सभागृह में कुल क्षमता के 50% ही दर्शकों को प्रवेश दिया जा सकेगा. इसके अलावा सभागृह के मंच एवं दर्शकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखते हुए आसन व्यवस्था की जाएगी. लोगों को सूचना एवं सामाजिक दूरी का बोध स्पष्टता से हो इसके लिए प्रवेश द्वार एवं अन्य स्थानों पर उस संबंध में जगह को चिन्हित किया जाएगा.

सभागृह में जिन कलाकारों को अपनी कला का प्रस्तुतीकरण करना है उन कलाकारों को समय-समय पर मेडिकल जांच से गुजरना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व आयोजक एवं कार्यक्रम के प्रबंधकों को सभागृह के समूचे परिसर के अलावा कमरे एवं वॉशरूम को समय-समय पर सफाई कर पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन करना होगा. इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले सभी दर्शकों को मार्क्स सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम के पूर्व एवं उसके पश्चात समूचे सभागृह एवं उस में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण और साहित्य को का सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा. यद्यपि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरीके के कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जाएगी. इस आदेश में सभाग्रह में कार्यरत कर्मचारियों ने मजदूरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. खुले प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में भी सामाजिक दूरी एवं स्वयं की स्वच्छता और परिसर की स्वच्छता के बारे में भी निर्देश दिए गए है.