जलापूर्ति योजना के बिल का होगा भुगतान,  15वें वित्त आयोग अनुदान से देंगे स्ट्रीट लाइट के बिल का भी बकाया

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     लाखांदूर . सरकार के जिला परिषद द्वारा पिछले कुछ वर्षों से स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल एवं स्थानीय ग्रापं क्षेत्र के नागरिकों द्वारा जलापूर्ति योजना के पानी का टैक्स नहीं भरे जाने से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया. इस हालात में तहसील के विभिन्न ग्रापं क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट एवं जलापूर्ति योजना की बिजली बंद किए जाने पर तहसील के ग्रापं सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी संगठनों ने सरकार को बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की थी.  इसके बाद राज्य सरकार के ग्रामविकास विभाग के तहत जारी निर्देशों के अनुसार ग्रापं प्रशासन को केन्द्र  सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से स्ट्रीट लाइट एवं जलापूर्ति  योजना का बकाया बिल भुगतान करने की अनुमति दी गई है.

    प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत ग्रापं को प्राप्त अनुदान राशि से बंधित व अबंधित आदि दो प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं. अबंधित कार्यों के तहत स्वास्थ, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं. जबकि बंधित  कार्यों के तहत बिजली एवं पानी की आपूर्ती एवं सफाई के कार्य किए जा रहे हैं.

     दो वर्षों में पंस के ग्रापं को 7.48 करोड़ की राशि प्राप्त 

    सरकार के 15वें वित्त आयोग के तहत पिछले 2020-21 वर्ष में लाखांदूर पंस के कुल 62 ग्रापं के लिए 4 करोड़ 16 लाख, 88 हजार 416 रुपयों का अनुदान उपलब्ध किया गया है. जबकि इस वर्ष इस आयोग के तहत कुल 62 ग्रापं के लिए 3 करोड़ 31 लाख 69 हजार 555 रुपयों की राशि उपलब्ध कराई गई है.  कुल मिलाकर दोनों वित्तीय वर्षों के तहत तहसील के सभी 62 ग्रापं को विभिन्न कार्यों के लिए इस कमीशन द्वारा प्रति वर्ष दो हफ्तों के तहत 7 करोड़ 48 लाख 57 हजार 971 रुपयों का अनुदान उपलब्ध किया गया है.

    दोनों वर्षों का अनुदान अखर्चित 

    सरकार के 15वें वित्त आयोग के तहत तहसील के सभी 62 ग्रापं को 7.48 करोड़ का अनुदान उपलब्ध किया गया है. लेकिन ग्रापं प्रशासन द्वारा इस अनुदान के तहत विभिन्न बंधित  एवं अबंधित कार्यों करने के लिए सरकार निर्देशों के अनुसार पीएफएमएस एवं डीएससी प्रणाली विकसित नहीं किए जाने से तहसील के सभी ग्रापं के तहत दोनों वर्षों का अनुदान अखर्चित होने की जानकारी दी गई है.

    62 ग्रापं के तहत 106.13 लाख  का स्ट्रीट लाइट बिल बकाया 

    सरकार के जिला परिषद द्वारा पिछले अनेक वर्षों से ग्रापं क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान किया जाता था. लेकिन पिछले एक वर्ष से तहसील के कुल 62 ग्रापं के तहत पिछले एक वर्ष से स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया. सभी 62 ग्रापं के तहत तहसील में 106.13 लाख रु. का बिज्ली बिल बकाया होने की जानकारी है.

    23 गांवों की बिजली बंद 

    ग्रापं क्षेत्र में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट का पिछले एक वर्ष से बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने से तहसील के 23 गांवों की स्ट्रीट लाइट की बिजली बंद कर दी गई है. इन गांवों के तहत 23.47 लाख रु. का स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल बकाया होने की जानकारी है.

    जलापूर्ति योजना का 22.90 लाख रु. का बिल बकाया 

    सरकार के विभिन्न जलापूर्ति योजना के अनुसार तहसील के 62 ग्रापं के तहत 22.90 लाख रुपयों का बिजली बिल बकाया होने की जानकारी है.  तहसील के 13 ग्रापं के तहत ग्रामीणों द्वारा पानी टैक्स का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली बिल नहीं भुगतान किए जाने से जलापूर्ति योजना की बिजली बंद कर दी गई है. राज्य सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत स्ट्रीट लाइट एवं जलापूर्ति योजना का बकाया बिजली बिल भुगतान करने की अनुमति दिए जाने से सभी ग्रापं को राहत मिली है.  बिजली कंपनी के तहत की जानेवाली कार्रवाई से नागरिकों को छुटकारा मिलेगा.