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    संग्रामपुर. तहसील के उकली बु. में वर्ष 2012 में हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी शेख शामद शेख रशीद (33) फिलहाल निवासी पिंपलगांव काले को खामगांव के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोर्ट नं.1 के न्यायाधीश देशपांडे ने 7 वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई. मामले की जानकारी के अनुसार तहसील के उकली बु. में वर्ष 2012 में महिला को घर में अकेली देखकर आरोपी शेख शामद शेख रशीद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. साथ ही मारपीट कर इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. पीड़िता की शिकायत पर तामगांव पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया.

     प्रकरण की जांच कर तत्कालीन तामगांव पुलिस उप निरीक्षक सुनील बडगुजर ने वर्ष 2013 में खामगांव के उक्त न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर अपराध सिध्द होने पर  न्यायाधीश देशपांडे ने आरोपी शेख शामद को आइपीसी की धारा 376 के तहत 7 वर्ष का कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद, धारा 323 में 1 वर्ष की कैद, धारा 506 में 1 वर्ष की कैद यह दोनों सजा आरोपी को एक साथ भुगतने की सजा सुनायी.