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    • जुर्माना वसूलने के आदेश

    बुलढाना. कोविड अस्पतालों में कोविड पॉजिटिव मरीज पर उपचार करते समय अनियमितता पाए जाने व सरकार की मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन न करने से स्थानीय 6 अस्पताल के संचालकों में प्रत्येक से 50 हजार रू. जुर्माना वसूलने के आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने दिए हैं. एक अस्पताल ने मरीज को लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का आदेश भी दिया है.

    आदेश में कहा गया है कि स्थानीय सिटी हॉस्पिटल-रामदास पेठ, आधार हॉस्पिटल नया बस स्टैंड के समीप, हार्मोनी हॉस्पिटल माउंट कारमेल स्कूल के समीप, श्रीगणेश हॉस्पिटल-रतनलाल प्लाट चौक, डा.भिसे का दवाखाना-जयहिंद चौक तथा बिहाड़े हॉस्पिटल आदि स्थानों पर कोविड मरीजों पर उपचार की जिम्मेदारी दी गयी थी, इन अस्पतालों का जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति ने निरीक्षण व जांच की थी.

    जिसमें आरटीपीसीआर व रैपिड एन्टिजेन टेस्ट में देरी, कुछ रिपोर्ट प्रलंबित रखने, पाजिटिव रिपोर्ट मिलने के बावजूद जिला प्रशासन को सूचना न देना, कोविड जांच निगेटिव और आरटीपीसीआर स्कोअर अधिक रहने पर सरकारी अस्पताल या कोविड अस्पताल में संदर्भित करने की बजाए रिश्तेदारों की अनुमति लिए बगैर रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपयोग करना, सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गयी सूचनाओं के अनुसार डीसीएच या डिसीएचसी को तत्काल सूचित न करना आदि सहित बिहाड़े अस्पताल में एक मरीज से अधिक शुल्क वसूलने की रिपोर्ट समिति ने दी है.

    जिससे जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने प्रत्येक अस्पताल संचालक से 50 हजार रू. जुर्माना व बिहाड़े अस्पताल से मरीज को अधिक ली गयी रकम लौटाने के आदेश दिए हैं. उन्हें यह भी चेतावनी दी गयी है कि यदि इस संबंध में कोई अनियमितता पाई गई तो अस्पताल का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.