बुलढाना. जिले में कोरोना संसर्ग रोकने के लिए 76 प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए गए हैं. जिसमें से मलकापुर उप विभाग में 34 क्षेत्र हैं. यहां मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. मिशन बिगेन अगेन के 29 जून के आदेश अनुसार जिलाधिकारी सुमन चंद्रा ने स्थानीय क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने के लिए मलकापुर, नांदुरा और मोताला तहसील में 15 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया है. जीवनावश्यक सेवा सप्लाई करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार संचार सुविधा मिलेगी लेकिन साथ में पहचानपत्र रखना अनिवार्य है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है. कार्यरत सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को छोड़कर मलकापुर उप विभाग में आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
आवश्यक सेवा के लिए अनुमति जरूरी
आवश्यक सेवा के लिए अनुमति जरूरी है. स्वास्थ्य जांच सर्वे किया जाएगा, कोविड के लक्षण पाए जाने पर स्वैब सैम्पल लिए जाएंगे. सभी नागरिकों से सहयोग करने का आह्वान जिलाधिकारी सुमन चंद्रा ने किया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों से स्थानीय निकाय संस्था जुर्माना वसूल करेगी तथा बिना कारण घूमने वाले नागरिकों पर पुलिस विभाग कार्यवाही करेगा. जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी.