शेगांव. लाकडाऊन के समय में अनुमति न होने के बावजूद भी स्थानीय साप्ताहिक बाजार में दुकान का शटर बंद कर अंदर ग्राहकी करनेवाले राजधानी कलेक्शन के मालिक के खिलाफ शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. कोरोना महामारी के चलते जिलाधिकारी ने सुबह 7 से 11 बजे तक केवल जीवनाश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने की अनुमति दी है. लेकिन उक्त दुकान अनुमति के बिना साथ ही 11 बजे के बाद भी शुरू दिखाई दी. इस दुकान का शटर बाहर से बंद था तो अंदर से कपड़ों की बिक्री शुरू थी.
इस वक्त दुकान मालिक हरीश रावलानी निवासी धानुका कंपाऊंड शेगांव के साथ नोकर शिवाजी पुंडकर निवासी येऊलखेड़, दीपक देशमुख निवासी जवला बु. यह मुंह पर मास्क या रुमाल न बांधते हुए ग्राहकी करते हुए पाये गये. साथ ही ग्राहक ज्ञानेश्वर शेलके निवासी भोनगांव, राजू चौरे चांगेफल कपडा खरीदी करते हुए पाये गये. मामले में पीएसआइ योगेश कुमार दंदे की शिकायत पर हरीश रावलाणी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.