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बुलढाना. सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी हुई जानकारी देने में विलंब कर रहे जिलाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन जन माहिती अधिकारी को ५,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश राज्य माहिती आयुक्त संभाजी

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बुलढाना. सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी हुई जानकारी देने में विलंब कर रहे जिलाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन जन माहिती अधिकारी को ५,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे ने दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार चिखली तहसील के अंत्री खेडेकर के दिपीप खेडकर ने १४ अक्टूबर २०१४ को जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत अपंग कर्मचारी की जानकारी सूचना के अधिकारी के अंतर्गत मांगी थी. किंतु सूचना अधिकारी के अंतर्गत मांगी हुई जानकारी समय नही मिली. जिसके कारण २१ दिसंबर २०१४ को प्रथम अपिलीय अधिकारी से अपिल की.

अपील आवेदन भी समय पर नहीं दिया गया जिसके कारण शिकायतकर्ता ने २४ अप्रैल २०१५ को आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की. आयोग ने १० फरवरी २०१६ को आदेश पारित कर आदेश के समय पर दखल न लेते हुए १६ जनवरी २०१८ को सुनवाई की.व केंद्रीय माहिती का अधिकारी कानून २००५ की कलम २० के अनुसार संबंधित को ५,००० रुपये जुर्माने का आदेश दिया.