Gram Panchayat

बुलडाणा. मोताला तहसील के तलनी गांव के सरपंच पर पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव नियमों के अधीन है, ऐसा आदेश अपर जिलाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे ने दिया है. पारित हुए अविश्वास को तलनी के सरपंच व्दारा अपर

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बुलडाणा. मोताला तहसील के तलनी गांव के सरपंच पर पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव नियमों के अधीन है, ऐसा आदेश अपर जिलाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे ने दिया है. पारित हुए अविश्वास को तलनी के सरपंच व्दारा अपर जिलाधिकारी को चुनौती दी गई थी. मामले में सभी तथ्यों की जांच करने के बाद अपर जिलाधिकारी दुबे ने यह अविश्वास प्रस्ताव नियमों के तहत पारित होने का फैसला सुनाते हुए सरपंच की याचिका को खारिज कर दिया.

ज्ञात रहें कि, तलनी की 11 सदस्यीय ग्रामपंचायत के सदस्यों ने सरपंच आशा नारखेडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया था. प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तहसीलदार व्दारा 7 जुलाई को सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में तहसीलदार तथा पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में 10 सदस्यों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया.

सरपंच ने नियमों को ताक पर रखने का लगाया आरोप
इस बीच सरपंच आशा ने यह अविश्वास प्रस्ताव नियमों को ताक पर रखकर पारित किया गया, ऐसा आरोप लगाते हुए तहसीलदार के फैसले को अपर जिलाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे की ओर चुनौती दी थी.

इस मामले में तलनी के ग्रापं. सदस्य प्राजक्ता लोखंडे, नेहा लोखंडे, केसर चव्हाण, रेखा गायकवाड, वैशाली नारखेडे, किरण नाफडे, संदीप झोपे, बलीराम जाधव, श्रीकृष्ण लांडे, नीलेश इंगले ने लिखित में बयान देकर सरपंच पर अविश्वास जताया.