पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाएं : महाजन

बुलढाना. पिछले कुछ समय में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढोत्तरी हुई है. ऐसी अत्याचार पीड़ित महिलाएं समाजिक धारा में काफी पीछे रह जाती है. इन महिलाओं को मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हुए उन्हें अपने ऊपर

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बुलढाना. पिछले कुछ समय में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढोत्तरी हुई है. ऐसी अत्याचार पीड़ित महिलाएं समाजिक धारा में काफी पीछे रह जाती है. इन महिलाओं को मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हुए उन्हें अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ़ लड़ने के लिए कानूनी तौर पर मदद मुहैया करवाई जाए, ऐसे निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम. के. महाजन ने दिए. वे स्थानीय जिला परिषद मुख्यालय के शिवाजी सभागृह में महिलाओं के घरेलु हिंसा संरक्षण कानून 2005 के तहत आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे.

कार्यक्रम में आरिफ सय्यद ने कहा कि, जिला विधिसेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के लिए कानूनी सहाय्यता दी जा रही है. इसका पीड़ित महिलाएं ला•भ लें. अपर जिलाधिकारी दुबे ने कहा कि, सोशल मीडिया के कारण महिलाओं का शोषण काफी बढ़ा है. इस पर फौरन प्रतिबंध लगाने की जरूरत है.

प्रास्ताविक जिला महिला एवं बालविकास अधिकारी प्रमोद येन्डोले ने किया.संचालन प्रीति मगर तथा मंजूषा राहणे ने आभार प्रगट किए.

इस समय मंच पर अपर जिलाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, जिला शल्यचिकित्सक डा. प्रेमचंद पंडित, जिला विधिसेवा प्राधिकरण के सचिव आरीफ सय्यद, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. डी. देवकर, बाल कल्याण समिति अध्यक्षा उज्ज्वला कस्तुरे, जिला बार एसोसिएशन की सचिव एड. वर्षा पालकर, टाटा इन्स्टीट्यूट की समन्वयक प्रतिभा गजभिये, वायोलैन्स अगेन्स्ट वूमन सेल (पुणे) की समन्वयक सुनीता पवार, जिला महिला एवं बालविकास अधिकारी प्रमोद एंडोले आदि उपस्थित थे.