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खामगाव.नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले का आरोपी विशाल कैलास तेलंग निवासी बालापुर फैल को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश व्ही.टी. सूर्यवंशी ने साढे़ तीन साल की सजा व ५०० रुपये जुर्माना, जुर्माना

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खामगाव. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले का आरोपी विशाल कैलास तेलंग निवासी बालापुर फैल को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश व्ही.टी. सूर्यवंशी ने साढे़ तीन साल की सजा व ५०० रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर १५ दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

मामले में मिली जानकारी अनुसार, स्थानीय १० साल की नाबालिग लड़की के माता-पिता सूरत में मजदूरी करते हैं. लड़की खामगांव के लक्कडगंज इलाके में अपने नाना – नानी के पास रहती थी. नाबालिग १८ अप्रैल २०१६ को किसी काम के चलते गांव आयी थी. दोपहर १ बजे के दौरान घर लौट रही थी. तब रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे ५० रुपयों का प्रलोभन देकर अपने साथ चलने को कहा. उसके मना करने पर लड़की का मुंह दबाकर उसे बुरानी हार्डवेअर के सामने वाले खंडहर गोदाम में ले गया. इस दौरान अपने दोस्तों के साथ सैय्यद वसीम सैय्यद लुकमान (२२) निवासी बर्डे प्लॉट को यह नजारा दिखायी दिया. उन्होंने दोस्तों के साथ जाकर आरोपी विशाल तेलंग को पकड़कर शहर पुलिस के हवाले किया. इस मामले में आरोपी विशाल तेलंग के खिलाफ आईपीसीकी धारा 3७६, 3७६ (२) (आय) पोक्सो एक्ट के सहधारा ४, १८ के तहत अपराध दर्ज कर आरोपीको गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच कर शहर पुलिस ने स्थानीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

मेडिकल जांच में पुष्टि
मामले की सुनवायी के दौरान पीड़िता व उसकी नानी और एक गवाह ने बयान बदलने से आरोपी को राहत मिली. लेकीन फिर्यादी सैय्यद वसीम अपने बयान पर बरकरार रहा. साथ ही मेडीकल रिपोर्ट में पुष्टि होने से आरोपी बच नहीं सका. २१ फरवरी को मामले की अंतिम सुनवायी अतिरिक्त जिलासत्र न्यायाधीश व्ही.टी.सुर्यवंशी इनके कोर्ट में हुयी. इसवक्त आरोपी को उक्त सजा सुनायी गयी. घटना के दिन से आरोपी जेल में है. इस मामले में सरकारी अभियोक्ता एड. आर.ए.आलशी ने पैरवी की.