Inspection of indigenous liquor godown, case registered for tampering with stock register

चिखली. 1 मई महाराष्ट्र दिन पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले में देशी विदेशी शराब की बिक्री पर पाबंदी होती है. किंतु जिलाधिकारी के इस आदेश को डस्टबीन दिखाकर उसकी अवहेलना चिखली शहर में हुई.

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चिखली. 1 मई महाराष्ट्र दिन पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले में देशी विदेशी शराब की बिक्री पर पाबंदी होती है. किंतु जिलाधिकारी के इस आदेश को डस्टबीन दिखाकर उसकी अवहेलना चिखली शहर में हुई. स्थानीय सप्ताहिक बाजार में पी.एस.जयसवाल के नाम से लाइसेंस वाली देशी शराब की दूकान पुलिस को खुली हुई नजर आयी. पुलिस ने दूकान के मालिक से पूछताछ करने पर देशी शराब की दूकान में रखे फ्रिज की दुरुस्ती करने के लिए दूकान खोले जाने की बात कही.

इस दौरान मौके पर पहुंचे चिखली पुलिस स्टेशन के थानेदार गुलाबराव वाघ ने पुलिस कर्मियों को खुली दूकान की फ़ोटो निकालने, दूकान का लाइसेंस की कॉपी लेकर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को पेश करने का आदेश दिया. एक्साइज डिपार्टमेंट को भी इस बातकी सूचना तत्काल दे दी गयी. मौके पर पहुंचे एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर शहाजी पाटिल ने बताया कि, जिलाधिकारी के नाम पुलिस का इस घटना की रिपोर्ट कार्ड जाने के बाद हम हमारे विभाग से भी जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. विभागीय अपराध अंतर्गत महाराष्ट्र देसी शराब नियम १९७3 के नियम २६/१/अ/ब, ४3 अनुसार विभागीय गुन्हा दर्ज कर लिया है. जिलाधिकारी के आदेशानुसार आगे की कारवाई करेंगे.

इस कारवाई में चिखली पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गुलाबराव वाघ के नेतृत्व में हेड कॉन्स्टेबल नारायण तायड़े, नायब कॉन्स्टेबल राजू सोनुने व गजानन जाधव सम्मिलित थे. एक्साइज विभाग की ओर से एक्साइज इंस्पेक्टर शहाजी पाटिल, दुय्यम निरीक्षक एस.डी. चव्हाण, एएसआय पहाड़े, कॉन्स्टेबल नीलेश देशमुख, पी.एस. देशमुख करवाई में सहभागी थे.