शेगांव. जिलाधिकारी द्वारा जिले में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक संचार बंदी घोषित की है. इस आदेश का उल्लंघन कर 14 अप्रैल की रात 9 बजे तक दुकान खुली रखनेवाले 8 व्यवसायियों के खिलाफ शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
जिसमें सदगुरू जनरल स्टोर्स के संचालक राजाभाऊ देशमुख, सुनील किराणा के संजय शेगोकार, शुभम किराणा के विजय शेगोकार, प्राची पान सेंटर के अजय पवार, साईदर्शन चायनीज कॉर्नर के विकी करे, शाहू सृष्टि फरसाण के सुमित शाहू, पानटपरी चालक शेख शकील शेख इस्माईल तथा समर्थ नाश्ता व कोल्ड्रिंक के प्रदीप पद्मने का समावेश हैं.
मामले में पुलिस कान्स्टेबल गजेंद्र रोहणकर की शिकायत पर उक्त व्यवसायियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, सह धारा 51( ब) राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन कानून, 37 संसर्ग रोग अधिनियम 1897 के तहत मामला दर्ज किया है.