SEBI exempts four family trusts linked to promoters of Lux Industries from open offer

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नयी दिल्ली. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिये मार्च में घोषित उपायों को 30 जुलाई तक लागू रखा जायेगा। नियामक ने बाजार में अस्थिरता को व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने के लिये 20 मार्च को विभिन्न उपायों की घोषणा की थी, जिनमें बाजार व्यापक स्तर पर सौदे करने की सीमा को संशोधित करना आदि शामिल था।

सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी संबंधी स्थिति की समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया है कि 20 मार्च 2020 को सेबी द्वारा किये गये नियमन उपाय 30 जुलाई, 2020 तक लागू रहेंगे।” नियामक ने मार्च में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) श्रेणी के शेयरों के लिये कुछ मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर बाजार में व्यापक स्तर पर सौदा स्थिति को संशोधित किया था। विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले शेयरों के लिये मार्जिन बढ़ाया गया था, जबकि इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स (वायदा और विकल्प) में स्थित सीमा को संशोधित किया गया था। (एजेंसी)