PF account: change the rules for withdrawal of money

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉक डाउन को 19 दिन  बढ़ा दिया हैं. जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही पीएफ आकउंट से 75 प्रतिशत राशि निकलने की अनुमति पहले दे चुकी हैं. इसी पर इपीएफओ ने अपने नियम बदलाव किया हैं. जिसके अनुसार आप पैसे निकलने के लिए खाता धारक को फॉर्म में पूरा अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। इसके पहले सिर्फ आखिर के चार अंक डालना पड़ता था. 

इसी के साथ  इपीएफओ ने सभी खाता धारोको के जन्म तिथि में बदलाव करने की सुविधा दी हैं. लेकिन यह सिर्फ शर्तो के साथ हैं. जारी के गए निर्देश के अनुसार पीएफ खाता रखने वाले सभी लोग अपनी जन्म तिथि में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड और पीएफ में दर्ज जन्म तारिक में तीन वर्ष का फासला न हों.
 
तीन दिन में आएगा पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि ने कोरोना वायरस के संक्रमित दवाइयों के क्लैम को ऑनलाइन अनुमति दी हैं, जिसमे पैसे तीन दिन के अंदर पैसा आकउंट में जमा किया जाने का प्रावधान भी किया हैं. इसी के साथ, घर, बीमारी, शादी आदि के लिए भी अनुमति दी हैं.