Railway Vendor

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नयी दिल्ली. रेलवे ने खरीदारी के नियमों को आसान बनाते हुए फैसला किया है कि किसी भी वेंडर अनुमोदन एजेंसी द्वारा किसी मद के लिए अनुमोदित वेंडर को देश की सभी रेल इकाइयों द्वारा उस खास मद के लिए अनुमोदित वेंडर माना जाएगा। इस फैसले से वेंडरों का समय बचेगा और उन्हें विभिन्न अनुमोदन एजेंसियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी।

रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस फैसले से किफायत को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अभी तक एक एजेंसी से अनुमोदित वेंडर को दूसरे प्रतिष्ठान में खरीद के लिए स्वाभाविक रूप से पात्र नहीं समझा जाता था और वेंडरों को विभिन्न प्रतिष्ठानों के समक्ष अनुमोदन के लिए आवेदन करना पड़ता था। इस फैसले से रेलवे की खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। (एजेंसी)