नई दिल्ली. बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को निर्देश दिया है कि वे 15 जुलाई तक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों (आरटीए) की नियुक्ति करें, ताकि भारतीय स्टांप कानून के तहत एआईएफ की बिक्री, हस्तांतरण और निर्गम पर लगने वाले स्टांप शुल्क का संग्रह किया जा सके। सेबी ने कहा कि संशोधित नियमन के प्रावधान बुधवार से लागू हैं और भारतीय स्टांप कानून के तहत आरटीए एआईएफ यूनिट पर स्टांप शुल्क संग्रह करेंगे। सेबी ने मंगलवार को एक परिपत्र में कहा कि जिन एआईएफ ने पहले ही आरटीए को नियुक्त कर दिया है, वे एआईएफ के निर्गम, हस्तांतरण और बिक्री पर स्टांप शुल्क संग्रह करेंगे और जहां एआईएफ ने आरटीए की अभी तक नियुक्ति नहीं की है, उन्हें 15 जूलाई से पहले इनकी नियुक्ति करनी होगी, ताकि स्टांप शुल्क का संग्रह किया जा सके। (एजेंसी)