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सुब्रत रॉय-सेबी

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मुंबई: एक बड़ी खबर के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने आज कहा कि साहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के निधन के बाद भी पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा। 

क्या कहता है SEBI

वहीं FICCI के एक कार्यक्रम से इतर बुच ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। जानकारी दें कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का बीते मंगलवार को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे। वहीं आज लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार होगा।

क्या है पूरा मामला 

जानकारी दें कि SEBI ने साल 2011 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। नियामक ने तब यह फैसला दिया था कि इन दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था।

वहीँ फिर सुप्रीम कोर्ट ने साल 31 अगस्त 2012 को SEBI के निर्देशों को बरकरार रखते हुए दोनों कंपनियों को निवेशकों से लिए गए धन को 15% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया था। अंततः सहारा को निवेशकों को रिफंड के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि इस बात सहारा समूह ने हमेशा कहता रहा कि यह ‘दोहरा भुगतान’ है क्योंकि वह पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को रकम वह सीधे वापस कर चुका है।