नई दिल्ली. आज यानी मंगलवार 23 मई से 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस देश के सभी बैंकों में शुरू हो रही है। पता हो कि, आज से 3 दिन पहले यानी 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। ऐसे में अब कस्टमर्स 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
हालांकि RBI की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द से जल्द वापस कर दें।
क्या है RBI-SBIकि गाइडलाइन
- अब नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के ID की जरूरत नहीं हैं।
- नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा।
- एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे।
- लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी।
- बैंक 2000 के नोट अब इश्यू नहीं करेंगे।
बैंकों के लिए गाइडलाइन
- बैंकों से कहा गया कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें।
- कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए, इसका रोजाना हिसाब रखें।
जानकारी दें कि, 2 हजार का नोट बीते नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। हालांकि वहीं इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है।बता दें कि नोट बदलने के पीछे ख़ास वजह नकली नोटों को ख़त्म करना था। लेकिन इस नोटबंदी के बाद अगले दो सालों में पकडे गए नकली नोटों में 56% हिस्सा 2000 रुपये के नोटों का था।