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    दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने संसद में वर्ष 2023-24 (Union Budget 2023) के लिए आधा संकल्प पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट इस बजट में आम करदाताओं (Tax Payers) और मध्यम वर्ग का ध्यान इस बात पर था कि आयकर देने वाले करदाताओं को क्या-क्या रियायतें मिलेंगी। इस बीच वित्त मंत्री ने इस बजट से इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं के लिए खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इस हिसाब से अब सात लाख रुपए तक की आय को कर से छूट दी गई है।

    छूट की सीमा 7 लाख रुपये

    इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स (Income Tax) में मिलने वाली छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की भी घोषणा की है। तदनुसार, 5 लाख रुपये तक की कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। तो नई कर संरचना इस प्रकार है।

    नया टैक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार है

    0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर 0% टैक्स

    3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स

    6 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स

    19 रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स

    12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स

    15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा