ध्यान दें! महंगी हो जाएंगी सोमवार से ये चीजें, यहां देखें पूरी लिस्ट

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    नई दिल्ली: आम जनता के जेब पर एक बार फिर मार पड़ने वाली है। ऐसे आगरा आप सोमवार से बाजार किसी सामान को खरीदने निकलें तो ज़रा एक बार अपना बजट (Budget) ज़रूर चेक कर लें। सोमवार से घरेलू इस्तेमाल (Household Items) की बहुत सी चीजें महंगी होने जा रही है। जो चीजें महंगी होने वाली हैं, उनमें पनीर, दही, लस्सी और छाछ जैसी आपकी मनपसंद चीजें भी शामिल हैं। 

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित कुछ अन्य चीजों के लिए कर छूट समाप्त करने का जीएसटी (GST) परिषद के फैसला किया है। इन चीजों के दाम 18 जुलाई यानी सोमवार से बढ़ेंगे। 

    जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में इन चीजों से छूट समाप्त करने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद अब आम जनता को इन चीजों पर 5 फीसद की दर से जीएसटी चुकाना पड़ेगा। हालांकि, जो सामान पैक्ड नहीं हैं या किसी ब्रांड के तहत नहीं आते, उन पर जीएसटी से छूट जारी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कौन से सामान हुए महंगे। 

    ये चीजें होंगी महंगी  

    • प्री-पैक्ड और लेबल्ड मीट और मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद और अनाज पर जीएसटी छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब इन चीज़ों पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
    • सोमवार से चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। 
    • 5,000 रुपये से अधिक के अस्पताल के कमरे के लिए अब और भी ज़्यादा शुल्क देना होगा। जिस पर 5 फीसद जीएसटी भी देना होगा।
    • मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसद की दर से जीएसटी देना होगा। 
    • एलईडी लाइट, फिक्स्चर और एलईडी लैंप के लिए भी अब ग्राहक को ज़्यादा भुगतान करना होगा। जिस पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। पहले इन चीजों पर जीएसटी की दर 12 फीसद थी।
    • ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे, करछुल आदि पर जीएसटी बढ़ाकर 18 फीसदी हो गई है। 
    • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, बिजली से चलने वाले पानी के पंप अब महंगे हो जाएंगे। साइकिल पंप के दाम भी बढ़ जाएंगे। इन पर अब 18 फीसद जीएसटी लगेगा। 
    • मिलों में अनाज की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, पवन चक्की, जल चक्की पर अधिक जीएसटी देना होगा।
    • अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उनकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें और डेयरी उद्योग में काम आने वाली मशीनरी पर 18 फीसद जीएसटी देना होगा।
    • सोलर वॉटर हीटर भी अब होंगे महंगे।
    • तैयार चमड़ा और कंपोजिशन लेदर पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। 
    • 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटल के कमरे पर 12 फीसद लगेगा। पहले इस पर छूट थी।
    • सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 18 फीसद जीएसटी देना होगा।