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दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा सुनने को मिल रहा है। पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड से लिंक (Aadhar Card Link) करना जरूरी है। इस लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अब पैन को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है। अगर कोई सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं। ऐसा करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी (Penalty) भी देनी पड़ सकती है।

10 हजार जुर्माना

आयकर विभाग (Income Tax Department) के मुताबिक 31 मार्च से पहले आधार पैन को लिंक नहीं कराने पर व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही जिनका पैन और आधार 31 मार्च के बाद लिंक नहीं होगा। वह पैन कार्ड बंद हो जाएगा। तो आपके पैन कार्ड के सारे काम में रुकावट आ सकती है। तो आपको इसे तुरंत करना चाहिए।

जेल भी हो सकती है

अगर आपके पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा करना अपराध (Crime) है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको एक पैन कार्ड सरेंडर (Surrendor) करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है।