atf-fuel
Pic: Social Media

    Loading

    नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आज यानी शुक्रवार को डीजल और विमान ईंधन (Diesel and ATF) पर अप्रत्याशित कर घटाया है | वहीं सरकारी अधिसूचना के अनुसार, घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर कर मौजूदा 4,900 रुपये प्रति टन से कर को घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन (ATF) पर टैक्स में 5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

    गौरतलब है कि इस पहले, केंद्र सरकार ने बीते 1 नवंबर को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती का एलान किया था। हालांकि, तब डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर बढ़ोतरी भी की गई थी।

    वहीं तब सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ONGC जैसी पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। यह कटौती बीते 2 नवंबर, 2022 से लागू हुई थी।

    वहीं केंद्र सरकार ने बीते 1 जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। हालांकि उस समय पेट्रोल के साथ डीजल और ATF पर यह कर लगाया गया था। लेकिन फिर वहीं बाद की समीक्षा में इसके दायरे से पेट्रोल को बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही अब कच्चे तेल के निर्यात पर कर मौजूदा 4,900 रुपये/टन से कर को घटाकर 1,700 रुपये/टन कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन (ATF)पर टैक्स में 5 रुपये/लीटर से घटाकर 1.5 रुपये/लीटर कर दिया गया है।