सेबी ने पेश की भारतीय प्रतिभूति बाजार में मान्यता प्राप्त निवेशकों की अवधारणा

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    नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में ‘मान्यता प्राप्त निवेशकों’ की अवधारणा पेश की है, जिससे धन जुटाने के लिए एक नया माध्यम खुलने की उम्मीद है। किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान शुद्ध संपत्ति या आय के आधार पर एक मान्यता प्राप्त निवेशक के रूप में की जाएगी। 

    बाजार नियामक द्वारा तीन अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति, एचयूएफ, पारिवारिक ट्रस्ट, एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट और निकाय तय वित्तीय मानकों के आधार पर मान्यता हासिल कर सकते हैं। नियामक ने कहा कि डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनियां ऐसे निवेशकों को मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेंगी। 

    सेबी ने कहा कि कोई व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, (एचयूएफ), पारिवारिक ट्रस्ट या एकमात्र स्वामित्व, एक मान्यता प्राप्त निवेशक हो सकते हैं, यदि उनकी वार्षिक आय कम से कम दो करोड़ रुपये है या कुल संपत्ति कम से कम 7.50 करोड़ रुपये है। इसी तरह यदि इनकी वार्षिक आय कम से कम एक करोड़ रुपये है और साथ ही पांच करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है, तो उन्हें भी मान्यता प्राप्त निवेशक का दर्जा दिया जाएगा। 

    दोनों ही स्थिति में कुल संपत्ति का आधार हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों में होना जरूरी है। नियामक ने कहा कि केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें, उनके द्वारा स्थापित फंड, विकास एजेंसियां, योग्य संस्थागत खरीदार, श्रेणी एक के एफपीआई, सरकारी संपत्ति कोष और बहुपक्षीय एजेंसियां मान्यता प्राप्त निवेशक होंगी और उन्हें मान्यता प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी।(एजेंसी)