NCB ने लगाई NDPS एक्ट की धारा 27(A), रिया की बढ़ सकती है परेशानी

Loading

मुंबई: नेशनल नरकोसिट्स ब्यूरो (National Narcotics Bureau) ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती (Reha Chakravarty) को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनके वकील तमाम कोशिश करके जमानत दिलाने में लगे हुए हैं. पिछले दो दिनों से चल रही सुनवाई में विविध दलीलें कोर्ट में दे रहे हैं. लेकिन एनसीबी द्वारा लगाई NDPS एक्ट की धारा 27(A) जमानत मिलने में परेशानी खाड़ी कर सकती है. 

दरअसल, पूछ ताछ में रिया ने एसईबी के सामने ड्रग्स के सेवन करने की बात मान थी. जिसके बाद एनसीबी ने उनके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 27(A) भी लगाई हुई है. 

क्या है एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 (ए)
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है. इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो यह कृत्य भी दंडनीय अपराध है. इस धारा के क्लॉज (ए) में कहा गया है कि सरकार द्वारा सूचितबद्ध किए गए कोकीन, मॉर्फीन जैसे अन्य नारकोटिस ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल कारावास या 20 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं.

सुशांत सिंह राजपूत (Shushant Singh Rajput) मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद एनसीबी ने अपनी जाँच शुरू की. लगातार किये जांच में कई ख़ुलासे किए. जिसमें रिया के साथ उसके भाई शौविक के साथ सुशांत के होम मैनेजर मिरांडा, रसोई ये सावंत के नाम सामने आए. जिसके बाद एनसीबी ने इन लोगो के साथ कुल 10 लोगों को गिरफ़्तार किया है. सभी को अदालत ने कस्टडी में भेज दिया है.