प्रति सोमवार को बंद रहेंगी बल्लारपुर तहसील

  • अन्य दिनों में सुबह 9से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

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बल्लापुर. तहसील में सभी प्रकार के आस्थापना, दुकानें प्रत्येक सोमवार को पूर्ण बंद रहेंगे. इसमें केवल मेडिकल सेवा और अस्पताल को छूट रहेंगी. अन्य दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें और आस्थापना शुरू रहेंगे. महाराष्ट्र में तेजी से बढ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमक रोग प्रतिबंधक कानून लागू किया गया है.

इसलिए संबंधित उपविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी सप्ताह में एक दिन सभी आस्थापना, दुकानें सम्पूर्ण बंद रखने के बारे में (अत्यावश्यक सेवा छोडकर) अधिकार प्रदान किया गया है. दुकानों में एक समय में पांच से अधिक ग्राहक उपस्थित नहीं रहेंगे. फुटपाथ  पर सामान रखने की मनाई होगी. आदेश का पालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे निर्देश उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार ढवले ने जारी किए.