All types of establishments in the city and district will start from Monday to Friday at 8 pm
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    चंद्रपुर: लम्बी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने राज्य में जारी कड़क और प्रतिबंधात्मक लॉकडाऊन में कुछ रियायत देने का निर्णय लिया है. इसमें जिसके तहत कल सोमवार 7जून से  अत्यावश्यक और गैर अत्यावश्यक दुकानें और सेवाओं को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक छूट दी गई है.

    इनमें से जिन सेवाओं और दुकानों को रियायत दी गई है उनमें  वैद्यकीय सेवाएं, मेडिकल स्टोअर्स, समाचारपत्र, मीडिया संदर्भ की सेवा (परिचयपत्र के आधार पर), पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी, सभी प्रकार की परिवहन सेवा जिसमें आटोरिक्शा में चालक के अलावा दो यात्री ही बिठाया सकते है, टैक्सी में चालक समेत 50 प्रश यात्री क्षमता, बस में यात्री क्षमता अनुसार परंतु बस में खड़े होकर सफर नहीं हो पाएंगा. माल परिवहन सेवा, उद्योग, कारखाने, कृषि उत्पन्न बाजार समित, निर्माणकार्य (केवल साईट पर ही मजदूर उपलब्ध होने पर), बैंक, पोस्ट सेवा,  कोरोना संबंधित टीकाकरण सेवा, परीक्षण केन्द्र शुरू रहेंगे.

    किराणा दुकानें, बेकरी दुकान, दूधविक्री, फल विक्री, एवं आपूर्ति, सब्जी भाजी विक्री एवं आपूर्ति, चिकन, मटन, अंडे, मांस की दुकानें, पशु खाद्य दुकाने, ऑप्टीकल्स दुकानें, खाद, बीज की दुकानें आदि सुबह 7 से 2 बजे तक शुरू रहेंगी. निवासी होटल, लॉजेस (50 प्रश क्षमता से) केवल निवासी ग्राहकों के लिए किचन शुरू रखे की छूट, होटल, रेस्टारेंट,खानावल (घरपोच सेवा) सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक, सभी प्रकार के गैर जीवनावश्यक सेवा अंतर्गत (स्टैन्ड अलोन) एकल दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल के दुकाने छोडकर सभी सुबह 7 से 2 बजे तक शुरू रहेंगी परंतु शनिवार और रविवार पूरी तरह बंद रहेंगे.  शासकीय कार्यालय में 25 प्रश क्षमता से कर्मी काम कर सकेंगे. विवाह समारोह में 25 लोगों को अनुमति वह भी दो घंटे की छूट दी जाएगी.

    जो सेवाएं और दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगे उनमें सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्कूल, कालेज, उद्यान, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, नाटयगृह, कोचिंग क्लासेस का समावेश है. 

    जिन्हें रियायत दी गईउन्हें कोविड 19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. अत्यावश्यक काम के अलावा दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह घुमने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेंगी.

    उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005, भारतीय दंड संहित 1860 की कलम 188, संक्रमकरोग प्रतिबंध कानून 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी. उक्त आदेश 7 जून की सुबह 7 बजे से लेकर 15 जून की सुबह 7 बजे तक ही लागू रहेगा ऐसा जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने सूचित किया है.

    चेम्बर आफ कामर्स से मनाई खुशी

    जिले में लॉकडाऊन में दी गई रियायत का चेम्बर आफ कामर्स और अन्य व्यापारी संगठनों ने हर्ष जताया. लॉकडाऊन को शिथिल करने की मांग को लेकर सहयोग देने में इन व्यापारियों ने विधायक किशोर जोरगेवार और जिलाधीश के कार्यालय जाकर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर आभार जताया. इनमें चेम्बर आफ कामर्स के हर्षवर्धन सिंघवी, सदानंद खत्री, विनोद बजाज, नितीन गुंडेचा, विवेक पत्तीवार, नारायण तोष्णीवाल आदि उपस्थित थे.