आपदा: बीमा कंपनियों ने किया किसानों से आह्वान, 72 घंटे में नुकसान की सूचना दें

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    चंद्रपुर. खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में चलाई जा रही है. योजना में शामिल किसानों को स्थानीय प्राकृतिक आपदा इस जोखिम के संदर्भ में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बीमा संरक्षित क्षेत्र जलमय होने, बादल फटने, बिजली गिरने से प्राकृतिक रूप से आग लगने इस तरह की प्राकृतिक आपदा के लिए नुकसान होने पर बीमा संरक्षण प्राप्त है.

    जुलाई माह में राज्य में कुछ क्षेत्र में अतिवृष्टि से साथ ही बाढ़ सदृष्य परिस्थिति निर्माण होने से खेतों में लगी फसल का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. फसल बीमा संरक्षण लिए जाने पर अधिसूचित फसल को उपरोक्त तरीके से नुकसान होने पर नुकसान भरपाई पाने के लिए किसानों को खेत फसल का नुकसान होने के 72 घंटे में बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है.

    टोल फ्री नंबर का लें लाभ

    प्राकृतिक आपदा जोखिम अंतर्गत बीमा संरक्षण लिए हुए किसानों ने सर्वे नंबर अनुसार बाधित फसल एवं बाधित क्षेत्र के बारे में घटना होने के 72 घंटे के भीतर क्राप इश्यूरंस एप संबंधित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, बैंक, कृषि एवं राजस्व विभाग को सूचित करें. नुकसान की जानकारी देते हुए सर्वे नंबर और नुकसान प्रभावित क्षेत्र की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य है.

    नुकसान भरपाई के लिए हुए फसल नुकसान के संदर्भ में पूर्व सूचना किसानों को 72 घंटे के दौरान व्यक्तिगत रूप से मोबाइल एप द्वारा बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा लिखित स्वरूप में बीमा कंपनी के तहसील कार्यालय में या कृषि राजस्व विभाग में देना आवश्यक है. इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए तत्काल समीप के विभागीय कृषि सहसंचालक, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तहसील कृषि अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.