कोरोना पाझिटीव पाए जाने से दुर्गापुर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

  • संबंधित परिसर प्रशासन अंतर्गत सील

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चंद्रपुर. चंद्रपुर तहसील के दुर्गापुर परिसर के सिनेमा झोपडपट्टी परिसर में कोरोना बाधित मरिज पाए जाने से उसके प्रादुर्भाव पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टी से तथा अन्यों के स्वास्थ की सुरक्षा दृष्टी से संबंधित परिसर 14 दिन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है. प्रशासन ने परिसर को पुरी तरह से सील कर दिया है.

इसमें पुर्व डब्ल्यूसीएल की खुली जगह, पश्चिम से बीएसएनएल कार्यालय परिसर व खुली जगह, दुर्गापुर-ताडोबा रोड, उत्तर की ओर पुरणलाल चौधरी से सचिन गणवीर तक का मकान (वार्ड क्रमांक 3 का परिसर) तो दक्षिण की ओर वार्ड क्रमांक 2, दुर्गापुर बस्ती के इस परिसर में कोरोना विषाणु से बाधित व्यक्ति व समुदाय को परिसर में घुमने पर प्रतिबंध लगाया है.

दुर्गापुर क्षेत्र में शासकीय नोकर पर मौजुद अधिकारी व कर्मचारीयों को अत्यावश्यक सेवा के तहत नोकरी पर जाने, वैद्यकीय वजह तथा अंतिम संस्कार, वैद्यकीय सेवा से संबंधित निजि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टोअर्स दुकानदार, पॅथॉलॉजस्टि, एम्बुलन्स को छुट दि जायेगी. चंद्रपुर तहसीलदार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवा आपुर्ती धारकों को मुहैय्या करायी गयी. पास धारकों को आवश्यक सेवा पुलिस स्टेशन अधिकारी द्वारा तय किए गए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक छुट दी गयी है. प्रशासन के पुर्व अनुमती के बिना आवागमन नही होगा. यह पुर्व अनुमती पासधारकों को लागु रहेगी. प्रशासकीय आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय संक्रमण नियंत्रण अधिनियम 1897, फौजदारी प्रक्रिया आदि अंतर्गत कारवाई की जायेगी.