रजिस्ट्री में छूट से भीड़ बढने की संभावना, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

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    चंद्रपुर: जमीन जायदाद की खरीदी विक्री और फेरफार करने के दस्तावेजों पर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक छूट घोषित किए जाने से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए चंद्रपुर जिले के कुल 16 रजिस्ट्रार आफिस में भीड़ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. 

    इस संदर्भ में जिला निबंधक एवं जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने लोगों से कोरोना को देखते हुए रजिस्ट्रार आफिस में भीड़ ना करने के निर्देश दिए है, उनका कहना है कि मुद्रांक शुल्क भरे गए उक्त दस्तावेज पंजीयन अधिनियम अनुसार रजिस्ट्री निष्पादित की गई तारीख से चार माह के भीतर पंजीयन के लिए प्रस्तुत की जा सकती है. इसलिए दुय्यम निबंधक कार्यालय में भीड़ करने का कोई औचित्य नहीं है.

    मुद्रांक शुल्क 1 सितंबर 2020 से शुरू होनेवाली तारीख और 21दिसंबर 2020 को समाप्त हो रही तारीख के दौरान दो प्रश, जबकि  1 जनवरी 2021से शुरू होनेवाली और 31 मार्च को खत्म होनेवाली समयावधि में डेढ प्रश की कमी की गई है.

    इसी तरह से नगर परिषद, नगर पंचायत एवं महानगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्र में आनेवाली संपत्ति की रजिस्ट्री के मुद्रांक शुल्क पर अधिभार 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच की समयावधि के लिए आधा प्रश कम किया गया. जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति अंतर्गत आनेवाली संपत्ति के रजिस्ट्री पर लिया जानेवाला एक प्रतिशत अधिभार 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच शून्य और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच आध प्रश किया गया है.

    सरकार द्वारा मुद्रांक शुल्क में दी गई सहूलियत 31 मार्च 2021 के अंत तक होने से इसका लाभ लेने के लिए चंद्रपुर के कुल 16 दुय्यम निबंधक कार्यालय में भीड़ हो सकतीहै. परंतु रजिस्ट्री चार महीने के भीतर हो सकती है इसलिए कोरोना के मद्देनजर दुय्यम निबंधक कार्यालय में भीड़ ना करने के आदेश मुद्रांक जिलाधिकारी ए.पी. हांडा एवं जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने जारी किए है.